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    Rahul Gandhi की नागरिकता पर विवाद, हाई कोर्ट ने केंद्र से दो हफ्ते में जवाब मांगा

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर इस मामले में निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने जारी किया।

    आपको बता दें याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में पंजीकृत अपनी एक कंपनी के दस्तावेजों में स्वयं को 'ब्रिटिश नागरिक' बताया है। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया कि यदि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, तो वह भारत में रायबरेली से सांसद कैसे हो सकते हैं।

    वही विग्नेश ने 12 सितंबर को यह जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।

    हालांकि कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया, लेकिन भारत सरकार को निर्धारित समयसीमा में याचिकाकर्ता को निर्णय की सूचना देने का निर्देश दिया है।
     

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